NPS VATSALYA YOJNA:नाबालिग बच्चों का पेंशन अकाउंट सिर्फ 10000 जमा करने पर मिलेंगे 63 लाख

Nps vatsalya yojna: माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता बहुत होती है । इसके लिए माता पिता कई सारे योजना और इनसोरेन्स कॉम्पनियों मे निवेश करते हैं । अब बच्चों के भविष्य को आसान बनाने के लिए भारत सरकार nps vatsalya yojna लेकर आई है।

Nps vatsalya yojna के तहत नाबालिग बच्चों का सबसे पहले पेंशन अकाउंट खोला जाएगा.माता-पिता इस स्कीम में बच्चों के लिए निवेश कर सकते हैं. बड़े होने पर ये nps अकाउंट रेगुलर nps में बदल जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 18 सितंबर को Nps vatsalya yojna को लॉन्च किया है. वित्त मंत्री ने एनपीएस स्कीम लॉन्च करते समय नौ बच्चों को परमानेंट अकाउंट रिटारमेंट अकाउंट नंबर (PRAN no ) वितरित किए हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का बजट पेश करते हुए इस योजना का ऐलान किया था. इसके बाद अब वित्त मंत्री ने आज वात्सल्य स्कीम को लॉन्च कर दिया है. आइए जानते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है और कैसे इसका लाभ ले सकते हैं?

क्या है एनपीएस वात्‍सल्‍य योजना.. (What is NPS Vatsalya Scheme)

इस योजना के तहत बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए माता-पिता या अभिभावक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में निवेश के लिए कोई पात्रता नहीं है यानी भारतीय के सभी नागरिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं और इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ही ऑपरेट करेगी।

NPS Vatsalya Scheme में निवेश की लिमिट

NPS Vatsalya Scheme में निवेश के लिए कई ऑप्शन दिए जाएंगे हैं। इन ऑप्शन में से निवेशक को कोई एक विक्लप चुनना होगा । इस योजना में कम के कम 1000 रुपये का सालाना निवेश करना होगा।हाँ देखा जाए तो हालांकि, अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है।

प्री-मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन

NPS Vatsalya Scheme में निवेशक के पास प्री-मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन भी है। अगर चाहें तो आप मैच्योरिटी से पहले योजना से राशि निकाल सकते हैं । NPS Vatsalya Scheme में 3 साल का लॉक-इन पीरियड है यानी निवेश की तारीख के 3 साल के बाद तक निवेशक कोई निकासी नहीं कर सकता है। बीमारी या फिर एजुकेशन के काम से फंड से 25 फीसदी की निकासी कर सकता है । वहीं, ड‍िसेब‍िल‍िटी के मामले में निवेशक 75 फीसदी से ज्यादा राशि भी निकाल सकता है। जब तक बच्चे की आयु 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक निवेशक को केवल 3 बार ही आंशिक निकासी करने की अनुमति होगी ।

कब मैच्योर होती है स्कीम

बच्चे की आयु 18 साल होने पर यह स्कीम मैच्योर हो जाती है। अगर फंड में 2.5 लाख रुपये से कम राशि है तब एकसाथ निकासी की जा सकती है। वहीं, 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की राशि होने पर निवेशक केवल 20 फीसदी ही राशि निकाल सकते हैं। बाकी के बची राशि से NUT खरीदा जा सकता है। इससे हर महीने बच्चे को पेंशन का लाभ मिलेगा।

बच्चे के 18 साल के पूरे होने के बाद भी इस स्कीम को आप जारी रख सकते हैं। अगर स्कीम को बच्चे के 18 साल के बाद भी जारी रखना है तो आपको इसकी सूचना पहले ही देनी होगी। इसके बाद NPS Vatsalya Scheme को एनपीएस टियर-1 में कर दिया जाएगा और बच्चे के 18 साल पूरे होने के बाद तीन महीने के भीतर फिर से केवाईसी करवाना होगा।